नया लेबर कानून इस्तीफा या टर्मिनेशन, दोनों केस में अब FnF का पैसा 2 दिनों में देगी कंपनी
अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे है या ऑफिस पर किसी भी वजह से जॉब छोड़नी पड सकती है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महीनों तक फुल एंड फाइनल (FnF) का इंतजार करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। नए लेबर कोड के लागू होते ही अब कंपनियों को सिर्फ दो वर्किंग डे के अंदर आपका फुल एंड फाइनल भुगतान करना होगा। नए वेज कोड के तहत, अब सभी प्रकार के कर्मचारियों को उनके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की राशि अधिकारिक तौर पर दो वर्किंग डे के अंडर देनी होगी। बीटीजी अद्वय के पार्टनर अर्जुन पलेरी के मुताबिक, वेज कोड 2019 की धारा 17 (2) में साफ कहा गया है कि कर्मचारी के आखिरी काम वाले दिन के बाद अगले दो वर्किंग डे में उसकी पूरी बकाया सैलरी देनी जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी, बची हुई छुट्टियों का पैसा और बाकी देय रकम शामिल होगी। हालांकि, ग्रेच्युटी जैसी कुछ राशि अभी भी अलग नियमों के तहत तय समय पर ही दी जाएगी।




