प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
डा0 हरिदत्त नेमी (व0क्र0-10182), मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र संख्या-669, दिनांक 28.10.2024 के क्रम में रिक्त पदो पर की जानें वाली नियुक्तियों के संबंध में चयन प्रक्रिया के विपरीत पदों का विज्ञापन प्रकाशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की बेवसाइट पर नहीं कराये जाने, जिला स्वास्थ्य समिति तथा मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी आयुष परीक्षा के सापेक्ष किये गये साक्षात्कारों का परिणाम साक्षात्कार के 04 दिवस के भीतर न कराकर चयन के काफी समय के बाद तक जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित नहीं कराये जाने से चयन प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को वित्तीय परीक्षण एवं पदेन कार्यों से विरत करते हुए उनके स्थान पर गैर वित्त सेवा के अधिकारी से कार्य लिये जाने आदी आरोपों में डा0 हरिदत्त नेमी को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
2- डा0 हरिदत्त नेमी को निलम्बन अवधि में कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है।
3- निलम्बन की अवधि में डा0 हरिदत्त नेमी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महँगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महँगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महँगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि डा0 हरिदत्त नेमी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।




