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राष्ट्रपति ने दुष्कर्म एवं हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका की खारिज, 2012 की है घटना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के दोषी की दया याचिका खारिज कर दी है. 25 जुलाई, 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई यह तीसरी दया याचिका है.जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2019 को आरोपी को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि दोषी का अपनी कामुक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने अपनी यौन भूख को शांत करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार कर लिया था.

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