NPS vs UPS: वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से 30 सितंबर की समय सीमा से पहले यूपीएस चुनने को कहा, दिया यह तर्क
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे 30 सितंबर की समय सीमा से पहले एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन लें ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके। सरकार 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान देने की बात कही गई है।





