असम में नया नियम बिल बकाया हो या नहीं 2 घंटे में सौंपना होगा शव
असम सरकार ने निजी अस्पतालों में शव रोकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इलाज के बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को दो घंटे से अधिक समय तक रोकना गैरकानूनी होगा. किसी भी अस्पताल को मौत की पुष्टि के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य रहेगा.




