जेल में बंद उमर खालिद को 14 दिन की मिली जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल
दिल्ली दंगों से जुडे मामलों में जेल की सजा काट रहे JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को आखिरकार 14 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगोअअं के मामले मे सजा काट रहे उमर खालिद को राहत दी है. यह जमानत उमर खालिद को अपनी बहन की शादी के में शामिल होने के लिए दी गई है. वह 16 से 29 दिसंबर तक जेल से बाहर रह सकेंगे. इस दौरान अंतरिम जमानत के सभी नियमों उमर खालिद को पालन करना होगा. बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उनके आवेदन को मंजूर करते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने कहा कि चूंकि शादी आरोपी की सगी बहन की है, इसलिए उसे सीमित समय के लिए रिहा किया जा रहा है. इसके लिए खालिद को 20,000 रुपये का निजी मुचलका और इसी राशि के दो जमानती पेश करने होंगे.कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जमानत के दौरान खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. वह केवल अपने रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी दोस्तों से ही मुलाकात कर पाएंगे. इसके अलावा, उन्हें अपने घर या शादी से जुडे उन जगहों पर रहना होगा, जिनकी जानकारी उन्होंने अदालत को पहले ही दी है. खालिद ने कोर्ट से 14 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी, क्योंकि उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को है. खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर दंगा, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) सहित कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. लंबे समय से जेल में बंद खालिद को अब परिवार के एक महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने का अवसर मिला है.




