UP में अब FIR में नहीं लिखी जाएगी आरोपी की जाति, कास्ट के नाम पर होने वाली रैलियां भी बैन
उत्तर प्रदेश में अब FIR से लेकर गिरफ्तारी और सर्च वारंट समेत पुलिस के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश में अब जाति आधारित रैलियां आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था. आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने नए नियमों को लेकर निर्देश जारी किए है।




