नियमों का पालन करना होगा दिल्ली के स्कूलों में फीस नियंत्रण कानून लागू
दिल्ली के स्कूलों में फीस नियंत्रण कानून लागू, जान लीजिए अब फीस बढ़ने के लिए स्कूलों को कौन-से नियमों का पालन करना होगा।
राजधानी दिल्ली में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 लागू कर दिया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को इस पर मुहर लगाई है, अब सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है. इस कानून में निजी स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए अभिभावकों को वीटो अधिकार दिया गया है.इस बिल के लागू होने के बाद अब प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले औपचारिक अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा जब स्कूल फीस में बढ़ोतरी करेगा तो फीस का पूरा ब्रेकअप बॉडी से शेयर किया जाएगा. इन नियमों का पालन न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है. कुछ स्थितियों में मान्यता भी रद्द की जा सकती है. इसके साथ ही एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, जहां पेरेंट्स अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे. अगर स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.




