समूह ‘घ’ कर्मियों के मृतक आश्रितों को अब उसी श्रेणी में मिलेगी नौकरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (14वां संशोधन) नियमावली 2025” को मंजूरी दी है, जिसमें अब मृतक कर्मचारी के सहयोगी को उसकी मृत्यु के समय मौजूद समूह (जैसे ग्रुप ‘जी’) की श्रेणी में ही नौकरी दी जाएगी, न कि योग्यता के आधार पर उच्च श्रेणी में। यह नियम नियमावली के नियम 5 (1) में शामिल किया गया है, और यह मृतक कर्मचारी के आश्रितों को केवल ग्रुप ‘जी’ और ‘घ’ के पदों पर ही नौकरी के लिए सलाह देने का भी प्रावधान करता है।




