CJI ने बदला 64 साल पुराना नियम, अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा OBC को आरक्षण
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में उठाया गया है। 3 जुलाई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया कि अनुच्छेद 146 (2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेट्स (सेवा और आचरण की शर्तें) नियमो में संशोधन किया गया है।




