आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने सुनाई सात साल की सजा, दो पैन कार्ड मामले में पाए गए दोषी
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 के दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बाप-बेटे को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार मुख्य का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बा खबरें दोनों को अदालत ने तुरंत कस्टडी में ले लिया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे।




