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प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने की व्यवस्था में संशोधन

योगी सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाने की व्यवस्था को संशोधित कर अब और कड़े नियमों के साथ लागू किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष तय कर दी गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख तक है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल होंगे।

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