योगी सरकार का बड़ा तोहफा दान विलेख पर सिर्फ ₹5,000 का स्टाम्प शुल्क
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में छूट का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यह राहत व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर भी लागू होगी। इसके तहत पारिवारिक दान पर अधिकतम ₹5,000 स्टाम्प शुल्क ही देना होगा, चाहे संपत्ति शहर में हो या गांव में।अब तक यह सुविधा केवल कृषि और आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली होगी और विवादों में भी कमी आएगी। यह निर्णय गजट में प्रकाशित होते ही लागू होगा।इसके अलावा कैबिनेट ने कुशीनगर और झांसी में नए उप निबंधक कार्यालय भवनों के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है, जिससे स्टाम्प एवं पंजीयन सेवाओं को और मजबूत किया जा सकता है।




