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यूपी पंचायत चुनावों में NOTA और बैलेट पेपर पर नाम की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले एक अहम मुद्दा सामने आया है. मतदाता सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दो प्रमुख मांगें रखी गई हैं. पंचायत चुनावों में NOTA (नोटा) का विकल्प लागू किया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी का नाम भी अनिवार्य रूप से छापा जाए. ग्रामीण मतदाताओं की दिक्कतों को आधार बनाकर यह याचिका दाखिल की Follow on गई है.

मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशकार नरेश कुमार मौर्य ने अधिवक्ताओं देवी प्रसाद त्रिपाठी और देवीशंकर पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है. उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता सिर्फ चुनाव चिन्ह देखकर उम्मीदवार चुनने को मजबूर होते हैं, जिससे कई बार सही प्रत्याशी का चयन मुश्किल हो जाता है.याचिका में यह भी दावा किया गया है कि बलट पपर पर सिर्फ चुनाव चिन्ह होता है, नाम नहीं, जिससे मतदाताओं को यह समझ ही नहीं आता कि वे किसके पक्ष में वोट कर रहे हैं.

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