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यूपी में मध्यम जोखिम अभ्यर्थी के लिए नई अभ्यर्थी अभ्यर्थी छात्रवृत्ति योजना लागू

अब औद्योगिक उपकरणों को निरीक्षण के नाम पर अनुमोदन की याचिका नहीं रहेगी। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश के लिए जोखिम आधारित नई निरीक्षण प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अब कम जोखिम वाले संस्थान को पांच वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण का सामना करना पड़ेगा, जबकि मध्यम जोखिम वाले संस्थान का निरीक्षण कम जोखिम वाले संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। वहीं बुनियादी इकाइयों को 10 साल तक निरीक्षण से छूट दी गई है। शासन ने अपनी पुरानी निरीक्षण व्यवस्था (2017) को समाप्त कर नई प्रक्रिया जारी की है।अभी तक कम और मध्यम जोखिम वाले सहयोगियों को डिविजनल निरीक्षण नियुक्त किया गया था। इसमें कई बार याचिका आती थी। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, गठबंधन के हितों की सुरक्षा करने और उद्यमों के लिए ईजे ऑफ डुइंग बिजनेस को सरल बनाने के उद्देश्य से यह नई नीति लागू की गई।

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