दिल्ली में आज रात 12 बजे के बाद इन गाड़ियों की एंट्री बंद, जानें किन वाहनों को मिलेगी अनुमति
दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1 नवंबर, 2025 से नया नियम लागू हो रहा है. अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS-IV व BS- VI मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे. वहीं पुराने यानी BS-III और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने जारी किया है. आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है. इसलिए अब केवल BS-IV, BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे.ये गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ सकेंगी: CAQM ने साफ कहा है कि अब BS-III और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट व कमर्शियल वाहन (जैसे ट्रक, टेम्पो, लोडर आदि) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और वह BS-III या उससे पुराना है तो वह 1 नवंबर (31 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद) से दिल्ली में नहीं आ सकेगा।




