मां-बाप को सताया तो छोड़ना होगा घर, कानून ला रही सरकार
UP में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली-2014 लागू है। सरकार इस नियमावली में संशोधन कर रही है। इसके तहत अब बूढे मां-बाप को दुख पहुंचाने/सताने वाले बच्चे एक ही घर में नहीं रह सकेंगे। ऐसे बच्चों को नया ठिकाना ढूंढना होगा। घर समेत अचल संपत्ति से यह बेदखली मां-बाप के जीवनकाल तक लागू रहेगी। नियमों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक तहसील में भरण-पोषण अधिकरण का गठन किया गया है।




