15 मीटर से कम ऊंचे शैक्षणिक भवनों के लिए फायर NOC अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु को दोहराया है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चूंकि एनओसी एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ऐसे दस्तावेज़ की कथित जालसाजी और प्रस्तुति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप का आधार नहीं बनायाजा सकता।




