सुप्रीम कोर्ट ने की 19 साल के छात्र की तारीफ : जस्टिस बोले- मिस्टर चतुर्वेदी ये आपका दिन था, इससे पहले हाईकोर्ट भी दे चुका शाबाशी
जबलपुर के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी की हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की है। दरअसल, अथर्व ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत एडमिशन देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अथर्व ने याचिका में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिला।सुप्रीम कोर्ट में अथर्व ने अपने केस की खुद पैरवी की। 16 जुलाई को इस केस की आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अथर्व को कहा- मिस्टर चतुर्वेदी आपने दलीलें अच्छी दीं, मगर आपकी एडमिशन दिलाने की मांग जायज नहीं है। हम इसे खारिज करते हैं। ये भी कहा है कि वो अगले साल इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर करें।




