दिल्ली- NCR में बिना PUC के कार चलाने पर कटेगा इतना चालान, ना भरने पर होगी ये कार्रवाई
दिल्ली-एनसीआर में गाड़ी चलाने के नियम अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा सख्त हैं और यहां पर अगर आप ड्राइविंग के दौरान किसी भी तरह की गलती करते हैं तो आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है. दरअसल प्रदूषण के नजरिए से ये बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, ऐसे में प्रदूषण जांच पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर होती है. अगर आप बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के बगैर ड्राइविंग करते हैं या फिर या फिर एक्सपायर हो चुके प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ गाड़ी चलाते हैं तो आपको भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है.अगर आप दिल्ली-एनसीआर में एक्सपायर हो चुके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के साथ कार चलाते हुए चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो आपके वाहन पर 10,000 रुपये तक का चालान हो सकता है, जैसा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 190 (2) के तहत निर्धारित है. हालांकि, कुछ मामलों में पहली बार नियम तोड़ने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है. इसके साथ ही बिना PUC के पकड़े जाने पर वहां का अधिकतम चालान 10,000 रुपये तक हो सकता है.आप शायद यकीन नहीं मानेंगे लेकिन आप अगर बिना वैलिड PUC के पकड़े जाते हैं तो इसमें 6 महीने तक की जेल या भारी जुर्माने या दोनों का ही प्रावधान है, इसलिए इस PUC को मामूली दस्तावेज समझने की गलती नहीं करनी चाहिए नहीं तो आपको जेब पर सीधी चपत लग सकती है.




