सैफ अली खान के हाथ से निकली पटौदी खानदान की 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी MP हाईकोर्ट ने ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ करार दिया
सैफ अली खान की 15000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ करार दे दिया है. इनमें एक्टर का बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस भी शामिल है. बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी भोपाल में मौजूद पटौदी खानदान की प्रॉपर्टीज को ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ करार दे दिया है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला रिजेक्ट करते हुए मामले की सुनवाई फिर से किए जाने का आदेश दिया है. ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान को दी गई थी. साजिदा नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली बीवी की बेटी और सैफ की परदादी हैं. लेकिन 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान के वारिस मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट, 1937 के मुताबिक इन निजी संपत्तियों का बंटवारा चाहते थे, जो तत्कालीन नवाब की मृत्यु के समय लागू था. ऐस े मे ं उन्होंने 1999 में ट्रायल कोर्ट का रुख किया था लेकिन तब ट्रायल कोर्ट ने साजिदा के हक में फैसला दिया था.




